सीतामढी :- बिना परमिट भारतीय सीमा में अब नेपाली बाइक पर भी लगी रोक

-- भारत के महावाणिज्य दूतावास के पत्र पर कस्टम विभाग अलर्ट
सागर कुमार, चम्पारण टुडे, "सीतामढ़ी ब्यूरो"
सीतामढ़ी :- नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश पर अब दो चक्का वाहनों को भी बिना परमिट प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेपाल के वीरगंज स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास के रिपोर्ट के आधार पर सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त पटना के निर्देश पर सीतामढ़ी समेत बिहार के सभी सीमावर्ती जिला के कस्टम विभाग की आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ मंगलवार से जिले के सीमावर्ती क्षेत्र भिट्टामोड़ और सोनबरसा बॉर्डर पर इसका असर देखने को मिला है। और वाणिज्य दूतावास के जारी निर्देश पर इसे सख्ती से पालन शुरू कर दिया गया है। कस्टम और एसएसबी के अधिकारी नेपाल से भारतीय सीमा में आने वाली हर नेपाली वाहनों के परमिट की चेकिंग कर रहे है। भिट्टामोड़ और सोनबरसा बॉर्डर से कई नेपाली नंबर के वाहनों को लौटा दिया गया है। बताया जाता है कि भारतीय वाहनों को नेपाल में प्रवेश के लिए भंसार व सुविधा प्रपत्र बनवाया जाता है, उसी तरह नेपाली वाहनों को भारत में प्रवेश करने के लिए अब नेपाली गाड़ियों की कस्टम विभाग द्वारा अनुमति लेने का भी प्राविधान शुरू हो गया है। भारत में प्रवेश के लिए नेपाली वाहनों को एक पास जारी होता है। लेकिन, नेपाली मोटरसाइकल वाहनों पर ये नियम लागू नहीं किया गया था। जिसे नेपाल के बीरगंज स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास के रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया है। नेपाल के बीरगंज स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास के प्रमुख तरुण कुमार ने अपने पत्र में सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त पटना को बताया है कि नेपाल के वाहन भारत के महावाणिज्य दूतावास से वैध परमिट प्राप्त किए बिना ही भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यह अवैध है।
-- बॉर्डर पर नेपाली वाहन के परमिट की जांच करते कस्टम अधिकारी।
-- बिना परमिट भारतीय सीमा में वाहनों के लिए शुल्क भी तय प्रवेश करना अवैध दूतावास
बाइक / स्कूटी150 रुपए कार, जीप, वैन, बस, एंबुलेंस 600 रुपए, ऑटो 400 रुपए, ट्रेक्टर 400 रुपया, ट्रेक्टर व ट्राली 700 रुपया, ट्रैक,पिकप और मिनी ट्रक 1700 रुपया
नोट: शुल्क दिन का (नेपाली रुपए में)
दूतावास प्रमुख ने बताया है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा पार वाहनों का बड़े ट्रैक्टर पैमाने पर आवागमन होता है, इसलिए कोई द्विपक्षीय मोटर वाहन समझौता नहीं है। 1960 के दशक में दोनों सरकारों के बीच बनी सहमति के आधार पर दोनों देशों के बीच मोटर वाहन की आवाजाही की अनुमति दी गई है। जिसके तहत भारत के आंतरिक भागों में जाने वाले नेपाली वाहनों के लिए भारतीय दूतावास, काठमांडू या भारत के महावाणिज्य दूतावास वीरगंज से वाहन परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। विभाग
विभागीय आदेश पर नेपाली वाहनों के बिना परमिट भारतीय सीमा में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अगर ऐसा करते कोई पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी। - कस्टम सुपरिटेंडेंट