!! सिंगल यूज पॉलिथिन पर बैन, पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल, जानिए प्लास्टिक के किन वस्तुओ पर लगा प्रतिबन्ध !!

!! सिंगल यूज पॉलिथिन पर बैन, पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल, जानिए प्लास्टिक के किन वस्तुओ पर लगा प्रतिबन्ध !!

आज से सिंगल यूज प्लास्टिक तथा प्लास्टिक के समान की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन विभाग की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक तथा उससे बने समान यथा पॉलीथिन बैग, प्लेट, कटोरी आदि की बिक्री तथा इस्तेमाल पर एक जुलाई से पूरे देष में रोक लागू हो गया है। इसके बावजूद यदि बिक्री या इस्तेमाल करते पाए जाने पर एक लाख रू. तक का जुर्माना और जेल भी हो सकता है।

प्रतिबंधित :- गुब्बारों में लगाई जाने वाली डंडी, कैंडी स्टीक, आईस्क्रीम की डंडी, झंडा व झंडे की डंडी, थर्मोकोल का सजावटी समान, प्लास्टिक स्टिक वाला इयर बड्स, बैनर, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के बाहर लगने वाला प्लास्टिक कोटेड फिल्म, थर्मोकोल या प्लास्टिक की प्लेट, कटोरी, गिलास, कप, कांटा-चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ आदि।