बिहार : नहीं चलेगी निजी विद्यालयों की मनमानी, 40 हजार प्राइवेट स्कूलों पर हो सकता है एक्शन, शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम

पटना : शिक्षा विभाग बिहार के 40 हजार प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त तक का समय सीमा तय किया है। प्राइमरी डॉयरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तय तिथि तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं देने पर कार्रवाई होगी। ऐसे प्राइवेट स्कूल जो राज्य सरकार से बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं, उन निजी स्कूलों को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि अब तक 12 हजार निजी स्कूलों को ही सरकार ने मंजूरी दी है। मंजूरी नहीं मिलने से RTE का उल्लंघन हो रहा है और......

बिहार : नहीं चलेगी निजी विद्यालयों की मनमानी, 40 हजार प्राइवेट स्कूलों पर हो सकता है एक्शन, शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम

पटना : शिक्षा विभाग बिहार के 40 हजार प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त तक का समय सीमा तय किया है। प्राइमरी डॉयरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तय तिथि तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं देने पर कार्रवाई होगी। ऐसे प्राइवेट स्कूल जो राज्य सरकार से बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं, उन निजी स्कूलों को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि अब तक 12 हजार निजी स्कूलों को ही सरकार ने मंजूरी दी है। मंजूरी नहीं मिलने से RTE का उल्लंघन हो रहा है और कमजोर वर्ग के बच्चों का ऐसे स्कूल नामांकन नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में 24 हजार प्राइवेट स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉ सिद्धार्थ ने इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इस बीच ACS सिद्धार्थ के निर्देश पर प्राइमरी डायरेक्टर मिथलेश मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें अब इन स्कूलों को या तो फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा या बंद करना होगा। मिथलेश मिश्रा ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल को 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। स्कूल के आधारभूत संरचना के सवाल पर कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्कूल एक रूम का हो या सौ कमरे का स्कूल, ये बाद में देखा जाएगा। मिथलेश मिश्रा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से स्कूल फायदे में रहेंगे। सरकार अनुदान देगी। बच्चों का एडमिशन दिलाएगी। कमजोर वर्ग के छात्र जिनकी आय दो लाख से कम है, उनको सहूलियत मिलेगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद पहले ऑफ लाइन आवेदन लिया जाता था। लेकिन इस बार ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को एडमिशन की जानकारी ऑनलाइन देने से अनियमितता दूर होगी और निजी विद्यालयों के मनमानी पर भी लगाम लगेगी। स्कूल को मिलने वाले अनुदान, छात्रों को मिलने वाले फायदे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एड्मिशन सहित इससे सम्बंधित अन्य जानकारी के लिए बिहार सरकार का वेब पेज देखें अथवा http://edu-online.bihar.gov.in पर जाएँ। (SPC)