पटना : बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश के बाद 01 दिसंबर को राज्य के 28 जिलों में यातायात थानों का उद्घाटन

बिहार सरकार का स्वीकृत्यादेश संख्या-12127, दिनांक 06.10.2023 के आलोक मे दिनांक 01.11.2023 को 28 जिलों में यातायात थानों का उदघाटन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों द्वारा सम्पन्न हुआ | उल्लेखनीय है कि राज्य के 12 जिलों में पूर्व से 15 यातायात थाने कार्यरत हैं। इस प्रकार.........

पटना : बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश के बाद 01 दिसंबर को राज्य के 28 जिलों में यातायात थानों का उद्घाटन

पटना, बिहार।

बिहार सरकार का स्वीकृत्यादेश संख्या-12127, दिनांक 06.10.2023 के आलोक मे दिनांक 01.11.2023 को 28 जिलों में यातायात थानों का उदघाटन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों द्वारा सम्पन्न हुआ | उल्लेखनीय है कि राज्य के 12 जिलों में पूर्व से 15 यातायात थाने कार्यरत हैं। इस प्रकार अब राज्य के सभी पुलिस जिलों में यातायात थानों का संचालन प्रारम्भ हो गया। जिन 28 जिलों में 01 दिसंबर को यातायात थानों का उदघाटन हुआ है, उसकी सूची निम्नलिखित है:--

01 रोहतास, 02 बक्सर, 03 केमूर (मभूआ), 04 नवादा, 05 औरंगाबाद, 06 जहानाबाद, 07 अरवल, 08 मधुबनी, 09 समस्तीपुर, 10 सुपौल, 11 सहरसा, 12 मधेपुरा, 13 बगहा, 14 पश्चिम चम्पारण (बेतिया), 15 पूर्वी चम्पारण (मोतिहारो), 16 गोपालगंज, 17 सिवान, 18 लखीसराय, 19 जमुई, 20 शेखपुरा, 21 खगड़िया, 22 शिवहर, 23 वैशाली, 24 सीतामढी, 25 नवगछिया 26 बाँका 27 किशनगंज 28 अररिया

इन थानों का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा और इन पर नियंत्रण सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक का होगा। थानों में पर्याप्त मानव बल एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। थानों की भूमिका एवं दायित्व सम्बन्धी विस्तृत आदेश शीघ्र निर्गत किया जा रहा है। ये थाने हर जिले में मुख्य रूप से निम्नांकित दायित्वों के केन्द्र बिन्दु में रहेंगे।

  1. जिले के शहरी इलाकों में यातायात नियंत्रण एवं विनियमन।
  2. जिले के ट्रैफिक चोक प्वाइण्ट्स का हित धारक विभागों के सहयोग से अध्ययन एवं निराकरण।
  3. यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रवर्तन।
  4. सड़क दुर्घटना के काण्डों से सम्बन्धित आँकड़े एवं अन्य औआँकड़ों के संकलन में नोडल भूमिका।
  5. सड़क दुर्घटना के काण्डों का ससमय अनुसंधान एवं पीड़ितों के दावा भुगतान के मामलों में नोडल भूमिका।
  6. जिले में खास कर राष्ट्रीय /राजकीय उच्च पथों पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित दायित्व।
  7. आपातकालीन चिकित्सीय प्रतिक्रिया में सहयोग।
  8. सड़क सुरक्षा एवं यातायात विनियमन से सम्बन्धित जागरुकता अभियान में नोडल भूमिका इत्यादि।
    पूर्व में बताया गया है, दिनांक 30.11.2023 तक यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रवर्तन का मैनुअल तरीका सभी जिलों में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और जिलों को उपलब्ध कराये गये HAND HELD DEVICE की मदद से फोटोग्राफिक प्रमाण के साथ पारदर्शिता रखते हुए प्रवर्तन किया जा सकेगा। यातायात थानों के कार्यरत हो जाने से इस प्रकार सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन हेतु एक समर्पित पेशेवर इकाई हर जिले में उपलब्ध रहेगी।