सीतामढ़ी : मेहसौल थाना क्षेत्र के चर्चित पुट्टू खान हत्याकांड में फरार नामजद अभियुक्त विमलेश झा के विरुद्ध इश्तिहार चस्पा

चम्पारण टुडे /सीतामढ़ी /बिहार। 21 जुलाई 2025 जिले के मेहसौल थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज कांड संख्या 89/25, जो कि बहुचर्चित पुट्टू खान हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, उसमें फरार चल रहे नामजद अभियुक्त विमलेश झा के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी इश्तिहार (Proclamation Notice) को थाना पुलिस द्वारा आज विधिवत रूप से चस्पा कर दिया.......

Jul 21, 2025 - 20:53
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सीतामढ़ी : मेहसौल थाना क्षेत्र के चर्चित पुट्टू खान हत्याकांड में फरार नामजद अभियुक्त विमलेश झा के विरुद्ध इश्तिहार चस्पा

चम्पारण टुडे /सीतामढ़ी /बिहार। 21 जुलाई 2025
जिले के मेहसौल थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज कांड संख्या 89/25, जो कि बहुचर्चित पुट्टू खान हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, उसमें फरार चल रहे नामजद अभियुक्त विमलेश झा के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी इश्तिहार (Proclamation Notice) को थाना पुलिस द्वारा आज विधिवत रूप से चस्पा कर दिया गया है।

थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय के निर्देश के आलोक में अभियुक्त के आवासीय परिसर, गांव के सार्वजनिक स्थलों तथा थाना परिसर के सूचना बोर्ड पर इश्तिहार को चस्पा किया। चस्पा की गई सूचना में स्पष्ट किया गया है कि विमलेश झा लंबे समय से फरार चल रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे निर्धारित समयावधि के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध फरार घोषित कर कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

क्या है पुट्टू खान हत्याकांड?
मार्च 2025 में घटित यह मामला जिले में सनसनीखेज बन गया था, जब पुट्टू खान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मेहसौल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें विमलेश झा को प्रमुख आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच दल (SIT) भी गठित किया गया था।

पुलिस की सक्रियता :
पुलिस सूत्रों के अनुसार, फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है। ऐसे में माननीय न्यायालय से इश्तिहार निर्गत होने के बाद यह कार्रवाई एक अहम मोड़ मानी जा रही है।

अगला कदम, कुर्की की तैयारी :
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि अभियुक्त नियत समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82-83 के तहत कुर्की-जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि जिले में कानून का राज स्थापित करने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है।

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