सप्ताह में 1 दिन दुकानों को खोलने का हुआ आदेश: डीएम
मोतिहारी। कोविद-19 के बढ़ते संक्रमण एवं उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर सम्पूर्ण बिहार में लॉक डाउन है। इस अवधि में खाद्यान्न, किराना, सब्जी, फल, दूध व दवा के प्रतिष्ठानों के खोलने का निर्देश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आंशिक संशोधन करते हुए कुछ आदेश दिया है।
जिसमें प्रतिष्ठानों के खुलने के समय में कुछ फेर-बदल किया है। जिसके अनुसार पूर्वी चंपारण जिला के सभी मेडिकल स्टोर 21×7 की अवधि में खुले रह सकते हैं। जबकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व फल मंडी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे, जबकि खुदरा दुकान सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं कृषि से संबंधित प्रतिष्ठान प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
जबकि मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र में खाद्यान्न, किराने, पंखा एवं किताब की दुकानों के लिए तय किये गये रोस्टर के अनुसार ही दुकानें खुलेंगे। जिसमें सोमवार को सभी नगर परिषद क्षेत्र, मंगलवार को मीना बाजार, हेनरी बाजार एवं बलुवा, बुधवार को सभी मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र, गुरुवार को राजा बाजार, कचहरी चौक व चाँदमारी, शुक्रवार को सभी नगर परिषद क्षेत्र, शनिवार को छतौनी, जानपुल एवं अवधेश चौक व रविवार को सभी मोतिहारी नगरपरिषद क्षेत्रों में दुकान खुले रहेंगे।
वहीं इन दुकानों को खोलने के लिए जो समय सारणी तय की गई है,उसके अनुसार किराना दुकान सुबह 6 बजे से 5 बजे तक, पंखा की दुकान 10 बजे से 12 बजे तक व किताब की दुकानें सुबह 6 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि मोतिहारी को छोड़कर अन्य नगर परिषद/ पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आदेश प्राप्त प्रतिष्ठान केवल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को ही खुले रहेंगे।
वहीं अगर कोई भी दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन-2005 के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण के 1 कोरोना संक्रमित के निकलने से सभी अधिकारी व लोग चिंतित हैं।
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