BIHAR के PRIVATE SCHOOL नहीं लेंगे मार्च-अप्रैल का फी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
चम्पारण टुडे न्यूज़ डेस्क।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है. लॉकडाउन को देखते हुए लाइव सिटीज तमाम ख़बरों के अलावा लगातार इस बात के लिए मुहिम चला रहा था कि इस संकट के समय में स्कूली बच्चों के अभिभावकों के ऊपर फी देने का दबाव न बनें.
ऐसी ख़बरें आ रही थी कि निजी स्कूल ट्यूशन फी के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन फी का भी भुगतान करने को लेकर दबाव बना रहे हैं. इसके बाद लाइव सिटीज बिहार सरकार से लगातार ये मांग कर रहा था कि इसको लेकर उचित कदम उठाए और अब हमारी ख़बर का असर भी हुआ है.
राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों से मार्च और अप्रैल का फी नहीं ले सकते हैं. अगर कोई स्कूल ऐसा करने को दबाव बनाता है तो आप सीधे डीएम से शिकायत कर सकते हैं और उस स्कूल पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी. ऐसे वक़्त में जब संकट चौतरफा है. किल्लत का दौर है, अभाव का समय है, सरकार का ये फैसला अभिभावकों के लिए राहत देने वाला है.
हालांकि जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई मुहैया करा रहे हैं वो मार्च-अप्रैल के ट्यूशन की फी की डिमांड कर सकते हैं लेकिन इसके लिए दबाव नहीं बना सकते हैं. अभिभावक अपने सहूलियत के मुताबिक फी का भुगतान कर सकते हैं. लॉक डाउन के कारण जो आर्थिक संकट गहराता जा रहा है इसको लेकर बिहार से पहले ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने इस बात की घोषणा कर दी है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाकर फी की वसूली नहीं कर सकते हैं.
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