रामगढ़वा : जिलाधिकारी के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी दुकानों को कितने बजे तक खोलने का हुआ आदेश : बीडीओ
एम० कुमार, रामगढ़वा ।
उल्लंघन करने वाले जाएंगे जेल,दुकानों में समय सारणी में हुआ बदलाव
रामगढ़वा । कोविद-19 के बढ़ते संक्रमण एवं उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर सम्पूर्ण बिहार में लॉक डाउन है। इस अवधि में खाद्यान्न, किराना, सब्जी, फल, दूध व दवा के प्रतिष्ठानों के खोलने का निर्देश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आंशिक संशोधन करते हुए कुछ आदेश दिया है। जिसमें प्रतिष्ठानों के खुलने के समय में कुछ फेर-बदल किया है।
जिसके अनुसार पूर्वी चंपारण जिला के सभी मेडिकल स्टोर 21×7 की अवधि में खुले रह सकते हैं। जबकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सब्जी व फल मंडी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे, जबकि खुदरा सब्जी व फल की दुकाने सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक खुले रहेंगे।
वहीं कृषि से संबंधित प्रतिष्ठान प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। वही दुध की दुकाने प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेगे। वहीं इन दुकानों को खोलने के लिए जो समय सारणी तय की गई है,उसके अनुसार किराना दुकान सुबह 6 बजे से 5 बजे तक, पंखा की दुकान 10 बजे से 12 बजे तक व किताब की दुकानें सुबह 6 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि मोतिहारी को छोड़कर अन्य नगर परिषद/ पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आदेश प्राप्त प्रतिष्ठान केवल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को ही खुले रहेंगे। वहीं अगर कोई भी दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन-2005 के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उक्त बातों की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लागू दुकानों को खोलने व बंद करने का समय निर्धारित की गई हैं।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी दुकानदार इसका उललंघन करते समय पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन-2005 के तहत सुसंगत धाराओं के अंतगर्त कानून कार्यवाही की जायेगी।
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