सीतामढ़ी :- कार्य में बाधा और धमकी के आरोप में प्रधानाध्यापिका निलंबित

सागर कुमार, चम्पारण टुडे,,,सीतामढ़ी ब्यूरो,, सीतामढ़ी :- बाजपट्टी प्रखंड के बसंतपुर बसंत प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आरफा नाजनीन को निलंबित कर दिया गया है। उन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हंगामा करने, कार्य में व्यवधान डालने, कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने और अधिकारी को धमकी देने के गंभीर आरोप ......

Jul 30, 2025 - 21:10
Jul 31, 2025 - 09:47
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सीतामढ़ी :- कार्य में बाधा और धमकी के आरोप में प्रधानाध्यापिका निलंबित

-- डीईओ कार्यालय में हंगामा, भाई के साथ पहुंचकर किया बवाल

-- कर्मचारियों से अभद्रता, डीईओ को दी “देख लेने” की धमकी

-- स्पष्टीकरण अस्वीकार्य, रीगा में निर्धारित किया गया निलंबन काल का मुख्यालय 

सागर कुमार, चम्पारण टुडे,,,सीतामढ़ी ब्यूरो,,

सीतामढ़ी :- बाजपट्टी प्रखंड के बसंतपुर बसंत प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आरफा नाजनीन को निलंबित कर दिया गया है।

उन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हंगामा करने, कार्य में व्यवधान डालने, कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने और अधिकारी को धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं।

घटना 26 जुलाई 2025 की है, जब आरफा नाजनीन अपने भाई के साथ अपराह्न 2:55 बजे कार्यालय पहुंचीं और लगभग आधे घंटे तक वहां कार्यालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न की।

जब कर्मचारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो उन्होंने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और डीईओ कक्ष में घुसकर “देख लेने” की धमकी दी।

स्पष्टीकरण अस्वीकार्य, निलंबन आदेश जारी :-

घटना के तुरंत बाद कार्यालय पत्रांक 1999 के माध्यम से आरफा नाजनीन से स्पष्टीकरण मांगा गया।हालांकि, प्राप्त स्पष्टीकरण को तथ्यहीन और भ्रामक मानते हुए उसे अस्वीकार्य घोषित किया गया। इसके बाद, बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024, सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 एवं बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के उल्लंघन का हवाला देते हुए निलंबन का आदेश जारी किया गया।

रीगा बीईओ कार्यालय बनाया गया मुख्यालय :-

निलंबन अवधि के दौरान आरफा नाजनीन का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रीगा का कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें मुख्यालय उपस्थिति के आधार पर नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आरोप पत्र होगा अलग से जारी :-

जिला शिक्षा कार्यालय ने बताया कि इस मामले में अलग से आरोप पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की अनुशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी।

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