घोड़ासहन : एनडीपीएस एक्ट के नामजद सुरेन्द्र प्रसाद अब भी फरार, पुलिस ने तेज की कार्रवाई, घोड़ासहन व पुरनहिया घर पर चस्पाया इस्तेहार 

चम्पारण टुडे /घोड़ासहन /पूर्वी चम्पारण। 07 अगस्त 2025  घोड़ासहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरनहिया गांव निवासी सुरेन्द्र प्रसाद, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज गंभीर मामले में नामजद अभियुक्त हैं, अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर.......

Aug 07, 2025 - 20:03
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घोड़ासहन : एनडीपीएस एक्ट के नामजद सुरेन्द्र प्रसाद अब भी फरार, पुलिस ने तेज की कार्रवाई, घोड़ासहन व पुरनहिया घर पर चस्पाया इस्तेहार 

चम्पारण टुडे /घोड़ासहन /पूर्वी चम्पारण। 07 अगस्त 2025 
घोड़ासहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरनहिया गांव निवासी सुरेन्द्र प्रसाद, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज गंभीर मामले में नामजद अभियुक्त हैं, अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए व्यापक स्तर पर अभियान तेज कर दिया है।

जितना थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध थाना कांड संख्या 05/2025 के तहत मामला दर्ज है। वे घोड़ासहन मेन रोड पर स्थित एक दुकान के मालिक हैं और उनका पैतृक आवास पुरनहिया गांव में है। वे स्व. गोपाल प्रसाद के पुत्र हैं तथा लंबे समय से फरार चल रहे हैं।

इश्तेहार जारी, माइकिंग कर आमजन को दी गई सूचना :
थानाध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में पुलिस ने उनके आत्मसमर्पण को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। सुरेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध जारी इश्तेहार को उनकी घोड़ासहन स्थित दुकान और पुरनहिया गांव के आवास दोनों स्थानों पर चस्पा किया गया है। साथ ही, गांव और कस्बे में माइकिंग कर आम जनता को सूचित किया गया है कि आरोपी को निर्धारित तिथि तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करना अनिवार्य है।

आत्मसमर्पण नहीं तो होगी कुर्की-जब्ती :
पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि अभियुक्त निर्धारित समयसीमा में अदालत में हाजिर नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध कुर्की-जब्ती की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरेन्द्र प्रसाद की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

जन सहयोग की अपील, कोई बख्शा नहीं जाएगा :
थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को आरोपी की जानकारी मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर दंड का प्रावधान :
गौरतलब है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी, संग्रहण अथवा वितरण जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। ऐसे में पुलिस और न्यायालय दोनों के लिए सुरेन्द्र प्रसाद की गिरफ्तारी एक प्राथमिकता बन गई है।

चम्पारण टुडे इस खबर पर आगे की अपडेट के लिए पाठकों से जुड़े रहने की अपील करता है।

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